Mp Sarkari Yojna – मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना केे अंतर्गत मिलेगी गरीबों को नि:शुल्‍क भूमि, जल्‍द करें आवेदन

 मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की जानकारी


योजना का नाम मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आवंटन
लाभार्थी भूमिहीन परिवारों को मुफ्त प्लॉट की सुविधा प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरूआत मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) के द्वारा की है। इस योजना का लाभ उन गरीब परिवारों निःशुल्क भूमि उपलब्‍ध कराना हैं जिनके पास न तो रहने को मकान है और न ही कोई भूमि।

ऐसे गरीब परिवारों को रहने का साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया हैं। इस योजना का लाभ मध्‍यप्रदेश के ग्राम एवं शहर में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलेगा।

इस योजना के का लाभ लेकर ग्राम अथवा शहर में रहने वाले गरीब परिवारों का अपना घर होने का सपना साकार होगा वे परिवार जो इस योजना के लिए तय की गयी पात्रता एवं शर्तों को पूरा करेंगे केवल वही इस योजना के लाभार्थी होंगे।

इच्छुक उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ लेना चाहते है वह आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लाभ

  • इस योजना के माध्‍यम से गरीब नागरिकों को नि:शुल्‍क भूमि प्रदान कि जाएगी। एवं उस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्‍यम से मकान बन सकेंगे।
  • इस योजना में नागरिकों को भू-खण्ड आबंटन होने पर किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
  • नागरिको को आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने के बाद शासकीय योजनाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त हो सकेंगा।
  • लाभार्थी परिवारों को ग्रामीण आवादी वाले क्षेत्रों में भूमि आवंटन करवाई जाएगी।
  • इस योजना के अन्‍तर्गत पात्र परिवारों को 60 वर्ग मीटर की भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
  • सीएम आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवंटित किए गए प्लॉट पर आवास निर्माण हेतु ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को इन पात्रता मापदंडो को पूरा करना होगा।

  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चहिए।
  • मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना आवेदक के पास कोई भी मकान या जमीन नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के मुख्य सदस्य की आयु 21 से 60 बर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्‍य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • जिन परिवारों के पास सार्वजनिक बितरण प्रणाली की दूकान है वह भी इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना जरूरी दस्‍तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन कार्ड।
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का समग्र आईडी।
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवेदक का राशन कार्ड।
  • आवेदक का मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?

इस योजना का आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए टिप्‍स को फॉलो करें।

  • मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • इस होम पेज में आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का विकल्प दिखाई देगा, उस विकल्प पर क्लिक कर देना हैं
  • इसके बाद आपको सामने आवेदन करें का विकल्प दिखाई देगा, उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई समस्त जनकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर टिक करके कैप्चा कोड भरना होगा।
  • अब आपको नीचे दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
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