Krishi Yantra Subsidy 2023

Krishi Yantra Subsidy 2023: राज्य सरकार इन 6 कृषि यंत्रों पर दे रही है बंपर सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन

March 26, 2023 by e4you.in

Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana

Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana : देश की अर्थव्यस्था को मज़बूती प्रदान करने में खेती किसानी का विशेष योगदान है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और कृषि क्षेत्र आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की ख़रीद पर बंपर सब्सिडी दी जा रही है।

यदि आप भी राजस्थान के निवासी है और कृषि में उपयोग होने वाले वाले कृषि यंत्रों अनुदान लेना चाहते है, तो जानकारी के लिये आपको बता दे की आप सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ पर अनुदान ले सकते हैं।

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कृषि यंत्रों पर ये किसान ले सकेंगे 50 प्रतिशत सब्सिडी

राजस्थान सरकार द्वारा खेती की मशीनों पर दी जा रही 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन किसान के पास खुद के नाम खेती की जमीन होना आवश्यक है। साथ ही ट्रैक्‍टर चलित कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिये किसान के पास स्वयं का ट्रैक्‍टर होना भी ज़रूरी है ।

कृषि विभाग द्वारा दी रही किसी भी योजना का लाभ एक किसान एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि के दौरान केवल एक ही बार ले सकेगा। किसान को 1 साल में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान ले सकेगा। इसके अलावा किसान को राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राज किसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, उससे ही कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।

अनुदान का विवरण

योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण

Bumper subsidy is available on agricultural machinery

अनुदान हेतू आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

किसान राज किसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अनुदान हेतु आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा किए जानें की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन के समय किसानों को जिन कागजात की जरुरत पड़ेगी उसकी लिस्ट आप यहाँ नीचे देख सकते है।

  • आधार कार्ड / जनाधार कार्ड
  • बैंक खाते की पासबुक
  • जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)

अनुदान राशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी राशि

कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी के लिए आवेदन के बाद कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के समय अधिकारी को खरीदे गए यंत्र का बिल देना अनिवार्य है ।जाँच के बाद सब कुछ सही पाये जाने के बाद अनुदान का भुगतान सीधा किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा।

नोट : अधिक जानकारी के लिए राजस्थान सरकार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाये।

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