अनारक्षित टिकट बिक्री करने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (एसटीबीए) रखे जाएंगे।
स्टेशन अधीक्षक मणिशंकर मिश्रा ने बताया कि 20 हजार रुपये तक अनारक्षित टिकट बिक्री करने पर एजेंट को 25 प्रतिशत कमीशन मिलेगा। 20 हजार से एक लाख तक बिक्री पर 15 प्रतिशत और एक लाख से ऊपर बिक्री पर पांच प्रतिशत कमीशन मिलेगा।
वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज द्वारा भारत के राष्ट्रपति
की ओर से प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न 36 शहरों में कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) द्वारा अनारक्षित रेल टिकटों को बेचने हेतु जनसाधारण टिकट
बुकिंग सेवक (जे.टी.बी.एस.) के चयन हेतु आवेदन फार्म के साथ संलग्न शर्तों एवं ऐसी
शर्त जो समय-समय पर निहित की जायेगी को पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यार्थियों से
आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।
से प्रारम्भ कर दिनांक 30.06.2022 (दिन मंगलवार) को 11:00 बजे तक प्रत्येक कार्य
| दिवस (सोमवार से शुक्रवार) में वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, 30म00, प्रयागराज
उप मुख यातायात प्रबंधक, कानपुर एवं सम्बन्धित स्टेशनों के बुकिंग कार्यालय से रू०
100/- की धनराशि (Non refundable), जो वापस नही होगी का बैंक ड्राफ्ट, जो
किसी राष्ट्रीय बैंक द्वारा वरिष्ठ मण्डल वित प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के पक्ष
में जारी किया गया हो सादे कागज पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके प्राप्त कर सकते हैं।
| बजे सहायक वाणिज्य प्रबंधक, उ0म00, (द्वितीय तल) वाणिज्य शाखा, कमरा सं 129,
| मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, उ0म00, नवाब युसुफ रोड, प्रयागराज के कार्यालय में
| अथवा सहायक वाणिज्य प्रबन्धक, कानपुर स्टेशन भवन, कानपुर के कार्यालय में इस
हेतु रखी गई सील बन्द पेटी में डाले जायेंगें तथा उसी दिवस एवं स्थान पर 15:00 बजे
खोले जायेगें। यदि किसी कारणवश उक्त दिवस को अवकाश घोषित किया जाता है तो
| उसके बाद दूसरे कार्य दिवस में उसी स्थान तथा समय पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित
की जायेगी उक्त आवेदन हस्तांतरणीय नही है। इस विज्ञप्ति के माध्यम से नियमानुसार
37 विभिन्न स्टेशनों के शहरों में विविध कोटियों को विहित कोटा के अनुसार उल्लिखित
संख्या में जे0टी0बी0एस0 का अनुज्ञप्ति जारी किया जाना प्रस्तावित है।
प्रशासन की आवश्यकता एवं सम्भावना को दृष्टि में रख कर तथा शहर के दूर दराज के
|इलाकों में जे०टी०बी०एस० सेवाओं के प्रसार हेतु जे०टी०बी०एस० की संख्या में वृद्धि या
स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया
| जायेगा। किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताये स्वीकार / अस्वीकार करने का
| अधिकार रेल प्रशासन अपने पास सुरक्षित रखती है।
नोटः (1) अल्पसंख्यक के अन्तर्गत निम्नलिखित जातियों के लोग सम्मिलित है
(1) मुस्लिम (2) किश्चयन (3) सिख (4) बौद्ध (5) जौरासटियन (पारसी)
(2) जाति प्रमाण पत्र एवं विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करने पर ही
आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
| जेटीबीएस आवंटन हेतु नियम एवं शर्ते
1- योग्यता (आवंटन से पूर्व की शर्तें)
(अ) आवेदकों को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और कम से कम मैट्रिक या
समकक्ष पास होना चाहिए। (ब) आवेदक को संबंधित स्टेशन के शहर जिले के नगर
| पालिका के सीमा क्षेत्र का स्थाई निवासी होना चाहिए, जहां जेटीबीएस का चयन किया
जाना है। (स) आवेदक को सम्बंधित पुलिस स्टेशन, जो उस क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, से
| जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कोई आपराधिक मामला आवेदन के विरूद्ध
| लम्बित नहीं है। यह प्रमाण पत्र आवेदन तिथि से छः माह से अधिक पुराना नहीं होना
चाहिये। (द) आवेदन राशि (Cost of application) एवं आवेदन के मद संख्या 7
(आवश्यक दस्तावेजों की सूची) का अ. ब. स. द ह य एवं र में वर्णित प्रपत्रों के अभाव में
आदेवन पर विचार नहीं किया जायेगा।