[ PAN Aadhar Link ] केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से इन्हें मिली पैन को आधार से लिंक करने की छूट, खबर सुन पैन कार्ड धारक हुए खुश – e4you.in
PAN Aadhar Link: पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जी हां आपको बता दें कि कुछ ऐसे पैन कार्ड धारक है जिन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT ) के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की छूट प्रदान की गई है अर्थात एक व्यक्ति अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की गई है जो पहले 31 मार्च 2023 थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे पैन कार्ड धारक जो 30 जून 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं , तो उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके बाद आप उससे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा PAN Aadhar Link करने के लिए ₹1000 शुल्क निर्धारित की गई है जिसे आप ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए अदा कर सकते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इन्हें दी है पैन को आधार से लिंक करने की छूट
आयकर विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा इन 4 कैटेगरी के व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की छूट दी गई है हालांकि वे अपनी इच्छा के अनुसार पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
- ऐसे व्यक्ति जो भारत के निवासी नहीं है उन व्यक्तियों को पैन को आधार से लिंक करने की छूट प्रदान की गई है।
- ऐसे व्यक्ति जिनके निवास का स्थान असम मेघालय और जम्मू-कश्मीर है। उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा छूट दी गई है।
- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति को इसकी छूट दी गई है।
- NRI के अंतर्गत आते हैं उन व्यक्तियों को छूट दी गई है।
ऐसे व्यक्ति जो उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उन व्यक्तियों को अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की छूट प्रदान की गई है।