अभी 1000 में लिंक हो रहा है पैन आधार – जनता को लूट रही है मोदी सरकार

1 अप्रैल से इन लोगों का PAN हो जायेगा निष्क्रिय, जानें किस तरह बच सकते हैं इस मुसीबत से 

Income tax ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए नए नियम का ऐलान कर दिया है। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन अनिवार्य है। इस नए नियम के अनुसार पैन कार्ड धारकों को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि तक अपना काम नहीं कराता है तो उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

पैन आधार को लिंक करने के नाम पर जनता लूट रही है भारत सरकार
31 मार्च 2023 तक 1000 फाइन लगा रही है सरकार इसके बाद 1500 लगाएगी
जबकि सरकार चाहती तो आसानी से बैंकों को बोलकर, पैन आधार को लिंक करा सकती थी।

कब है आखिरी तारीख?

पैन कार्ड धारकों को अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। Income tax India ने अपने ट्विटर के माध्यम से इस बात की घोषणा की है कि पैन कार्ड धारकों को अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। इस निर्धारित तिथि यानी कि 31.3.23 से पहले यह काम करा लेना चाहिए।

पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?

आयकर विभाग ने यह साफ साफ कह दिया है कि अगर निर्धारित तिथि के अंदर यह काम नहीं कराया गया तो अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। ऐसे में सलाह दी गई है कि अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही यह काम करा लें।

साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं तो नीचे दिया गया आर्टिकल पूरा पढ़ें।

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लिंक आधार > अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. किसे आधार और पैन को लिंक करने की आवश्यकता है?

आयकर अधिनियम की धारा 139एए प्रदान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित प्रारूप में अपनी आधार संख्या की सूचना देगा। रूप और ढंग। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अपने आधार और पैन को निर्धारित तिथि (31.03.2022 बिना शुल्क भुगतान के और 31.03.2023 को निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ) से पहले लिंक करना होगा। अधिक जानकारी के लिए सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30.03.2022 देखें।

2 . किसके लिए आधार-पैन लिंकेज अनिवार्य नहीं है?

आधार-पैन लिंकेज की आवश्यकता किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जो:

  • असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में निवास करना;
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी;
  • पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु; या
  • भारत का नागरिक नहीं।

टिप्पणी:

1. प्रदान की गई छूट इस विषय पर बाद की सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधनों के अधीन हैं

2. अधिक जानकारी के लिए राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 37/2017 दिनांक 11 मई 2017 का संदर्भ लें ।

3. हालांकि, उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, स्वेच्छा से आधार को पैन के साथ जोड़ने के लिए निर्दिष्ट राशि का शुल्क भुगतान करना आवश्यक है।

3. आधार और पैन को कैसे लिंक करें?

पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल पर बिना लॉग इन किए भी लिंक कर सकते हैं। आप आधार और पैन को लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग होम पेज पर त्वरित लिंक लिंक आधार का उपयोग कर सकते हैं।

4. अगर मैं आधार और पैन को लिंक नहीं करता हूं तो क्या होगा?

कृपया परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30/3/2022 का संदर्भ लें

5. मैं अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे नाम/फोन नंबर/आधार और पैन में जन्मतिथि में कोई मेल नहीं है। इक्या करु

पैन या आधार डेटाबेस में अपने विवरण को इस तरह ठीक करें कि दोनों में मिलान विवरण हों। आप अपना पैन विवरण सही कर सकते हैं:

प्रश्न/सहायता के मामले में, कृपया एनएसडीएल/यूटीआई हेल्पलाइन नंबर: 033 40802999, 03340802999 पर संपर्क करें या ई-मेल आईडी पर लिखें: utiitsl.gsd@utiitsl.com

आप यूआईडीएआई की वेबसाइट ( https://uidai.gov.in/my-aadhaar/update-aadhaar.html ) पर अपने आधार विवरण में सुधार कर सकते हैं।

प्रश्न/सहायता के मामले में, कृपया टोल-फ्री नंबर  18003001947  या 1947 पर संपर्क करें

 

6. यदि मेरा पैन निष्क्रिय हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

कृपया परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30/3/2022 का संदर्भ लें 

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